India Prime News

नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या आरोपी को उम्र कैद और 40 हजार रूपया जुर्माने की सजा सुनाई गई

नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या आरोपी को उम्र कैद और 40 हजार रूपया जुर्माने की सजा सुनाई गई

मधुबनी,(बिहार):मधुबनी में पोस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 6 गौरव आनंद ने नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या आरोपी को उम्र कैद और 40 हजार रूपया जुर्माने की सजा सुनाई गई है । मामला शहर से सटे राजनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है । मामले में बाबूबरही थाना क्षेत्र के बिक्रम शेर निवासी आरोपी जितेंद्र कुमार यादव पर राजनगर थाना क्षेत्र के एक गावे 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को 6 मई 2015 को फोन पर घर से बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी जिसके बाद उसका 7 मई 2015 को सुबह गन्ने के खेत से उसका शव मिला । पुलिस ने जितेंद्र कुमार यादव को इस मामले में गिरफ्तार किया जिसपर। कोर्ट में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश गौरव आनंद ने 346 D और 302 में उम्र कैद की सजा सुनाई।मामले को लेकर सरकार की ओर से पोक्सो कोर्ट के स्पेशल लोक अभियोजक एमडी खुर्शीद आलम ने पक्ष रखा ।

Exit mobile version