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नवगछिया में शराब तस्करी के मामले में दोषी ठहराए गए राजेश कुमार को मिली सजा

 

नवगछिया में उत्पाद कानून के तहत एक महत्वपूर्ण मामले में विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-2) ने राजेश कुमार को दोषी करार देते हुए 16 दिसंबर 2024 को पांच वर्ष की कठोर कारावास और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यदि आरोपी द्वारा जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

 

सोमवार के शाम 4:00 बजे के लगभग पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह मामला 7 अक्टूबर 2023 का है जब नवगछिया पुलिस ने भागलपुर की ओर से आ रही एक संदिग्ध चार पहिया वाहन को रोका। वाहन के पास पहुंचते ही उसमें से लोग भागने लगे, जिनमें से एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया जबकि दूसरा झाड़ियों में छुपकर भागने में सफल रहा। पकड़ गए आरोपी को गंभीर चोटें आईं और उसे अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद मायागंज अस्पताल में रेफर किया गया।

 

 

पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, जिसमें 570 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई, जो कुल 262.125 लीटर थी। अभियोजन पक्ष ने मामले में पांच गवाह पेश किए, जिनमें तीन पुलिसकर्मी और दो स्वतंत्र गवाह शामिल थे, जबकि बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया।

 

 

सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने इस मामले में बहस की और अभियोजन पक्ष के सहयोगी अधिवक्ताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मामले में हुई कार्रवाई और सजा ने नवगछिया में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की सजगता को उजागर किया है।

संवाददाता शुभम कुमार भागलपुर।

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