मगध आम्रपाली कोयला परियोजना में टेरर फंडिंग के मास्टरमाइंड को हाईकोर्ट से मिली जमानत
रांची,(झारखंड):मगध आम्रपाली कोयला परियोजना में टेरर फंडिंग के मास्टरमाइंड माने जाने वाले सुभान मियां को झारखंड हाई कोर्ट के जज जस्टिस रंगून मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने मंगलवार को जमानत दे दी।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, ऋषभ कुमार व एनआईए के अधिवक्ता की ओर से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुभान मियां की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। सुभान मियां ने कोर्ट से NIA के केस नंबर 3/2018 से जुड़े मामले में जमानत देने का अनुरोध किया था।
गौरतलब है कि टेरर फंडिंग मामले के मास्टर माइंड सुभान खान उर्फ सुभान मियां को एनआईए ने 2 नवंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद है। अन्य आठ आरोपी भी जेल में हैं। मॉडर्न पावर कंपनी के जीएम संजय जैन, ट्रांसपोर्टर सुधांशु रंजन उर्फ छोटू सिंह, विंदेश्वर गंझू उर्फ बिंदु गंझू, कोहराम, प्रदीप राम समेत 14 अभियुक्तों का मुकदमा चल रहा है।