ताज़ादुनियान्यूज़राष्ट्रीय

दो दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा,मामला भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष हत्याकांड का

दो दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा,मामला भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष हत्याकांड का

मुजफ्फरपुर,(बिहार):करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी गाँव में 13 जनवरी 2021 को भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार उर्फ़ जॉन की चाकू मारकर हत्या मामले में आज SC -ST विशेष कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए दोषियों के सजा का ऐलान कर दिया है. मामले के मुख्य दोषी शहबाज अंसारी और विक्की राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, वहीं SC -ST मामले में दोनों को एक एक साल की अतिरिक्त सजा और शहबाज को 50 हजार और विक्की राम को 20 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.दोषियों को सजा के ऐलान के बाद मृतक रंजीत की माँ रेखा देवी बेहद भावुक हो गई और कोर्ट को इस न्याय के लिए धन्यवाद कहा. वहीं उन्होने कहा कि उनके बेटे की हत्या उनके सामने कर दी गई थी, आज उन्हें न्याय मिला है लेकिन वो चाहती थी कि दोषियों को फांसी की सजा मिले.

मृतक के भाई के साथ हुआ था विवाद

दरअसल यह पूरा मामला 2021 के जनवरी का है, इस घटना की शुरुआत मृतक रंजीत के भाई अमर और पड़ोसी शहबाज अंसारी के बीच गेम को लेकर हुए विवाद से है. इस विवाद को लेकर शहबाज अपने दोस्तों के साथ अमर की पिटाई कर रहा था, तभी पूर्व जिलाध्यक्ष व जिम संचालक रंजीत और उसकी माँ वहां पहुंचे, फिर शहबाज और उसके साथियो ने रंजीत पर चाकू से हमला कर दिए, अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई.वहीं इस मामले में को लेकर करजा थाना में काण्ड संख्या 16/21 दर्ज कराया गया. वहीं इस मामले को लेकर दो पक्षो में तनाव की भी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके बाद कई दिनों tak गाँव में पुलिस कैम्प करती रही. इस मामले में SC -ST विशेष कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के तहत मामला चला और फिर करीब साढ़े तीन साल बाद रंजीत के हत्यारो को सजा मिली.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker