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भागलपुर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सजा व जुर्माना लगाया गया 

भागलपुर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सजा व जुर्माना लगाया गया 

शुभम कुमार/भागलपुर:परबत्ता थाना कांड संख्या 148/2022 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 5553/22 में अभियुक्त रामप्रसाद मंडल को बिहार मध्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दोषी पाया गया था।उक्त दोनों अभियुक्त को सजा के बिंदु पर आज सुनवाई की गई,जिसमे अभियुक्त रामप्रसाद मंडल को 5 वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।वही पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक टोटो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 10ई आर 1764 में विदेशी शराब जाने वाला है, समय करीब 17:45 बजे महादेवपुर घाट रोड पर निगरानी रखते हुए विक्रमशिला पुल के पास पाया नंबर 72 के पास पहुंचे तो देखा की एक टोटो पर एक व्यक्ति चलाते हुए भागलपुर की ओर जा रहा है पुलिस बल के सहयोग से पकड़े एवं नाम पता पूछे तो अपना नाम रामप्रसाद बताएं एवं तलाशी लिए तो उक्त टोटो के ड्राइवर सीट के नीचे Royal son Gold 180 मिली का 45 बोतल बरामद हुआ ।उपरोक्त वाद में कुल चार गवाही अभियोजन की तरफ से कराई गई थी। अभियोजन की तरफ से सरकार के विशेष लोक अभियोजक श्री भोला कुमार मंडल ने बहस किया एवं उनके सहयोगी के रूप में अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, पिंटू कुमार सिंह एवं संजीव कुमार शर्मा एवं उपस्थित थे।

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