पूर्वी चंपारण :-
जिला दंडाधिकारी ने आर्म्स के सत्यापन को लेकर एक बैठक की।जिसमे 1अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जिला के शस्त्रों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। शस्त्रों के सत्यापन को लेकर सभी थाना एवं ओपी में कैम्प लगाया जाएगा।कैंप के लिए दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियो की प्रतिनियुक्ति की गई है।निर्धारित तिथियों पर शस्त्र सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में हुई स्क्रीनिंग समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में आयुध अधिनियम 2016 के नियम 30 एवं 112 के तहत जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी की शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित शस्त्रों एवं कारतूसों के भौतिक सत्यापन के लिए पहली अक्टूबर से नौ अक्टूबर तक जिला के सभी थाना एवं ओपी पर कैंप लगाया जाएगा। इसके लिए दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनयुक्ति कर दी गई है। प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निर्धारित तिथियों को संबंधित थाना पर उपस्थित होकर 11 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक शस्त्रों एवं कारतूसों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है।सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी में पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि शस्त्र एवं कारतूस सत्यापन के समय अनुज्ञप्ति पर चिपकाए गए फोटो से अनुज्ञप्तिधारी की पहचान सुनिश्चित करेंगे कि अनुज्ञप्तिधारी ही शस्त्र के साथ सत्यापन के लिए उपस्थित हैं। शस्त्र एवं कारतूस सत्यापन के लिए अनुज्ञप्तिधारी की सदेह उपस्थिति आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में बिना अनुज्ञप्तिधारी की सदेह उपस्थिति के शस्त्र एवं कारतूस का सत्यापन नहीं किया जाना है। अनुज्ञप्तिधारी के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति शस्त्र सत्यापन के लिए उपस्थित होता है तो उसका शस्त्र एवं कारतूस तत्काल जप्त कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है।जिला दंडाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि थानावार शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी की सूची आदेश पत्र के साथ संलग्न है। शस्त्र सत्यापन आदेश की अवहेलना करने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों के विरुद्ध आयुध अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के तहत अनुज्ञप्ति निलंबन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।