शुभम कुमार/भागलपुर:विशेष उत्पाद न्यायालय-2 भागलपुर द्वारा दिनांक 31.07.2025 को एनटीपीसी थाना कांड संख्या 53/2022 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 2244/22 में दो अभियुक्त प्रिंस कुमार यादव और नवीन कुमार को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दोषी पाया गया था।उक्त अभियुक्त को सजा के बिंदु पर आज सुनवाई की गई,जिसमे दो अभियुक्त प्रिंस कुमार यादव और नवीन कुमार को 5 वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।एनटीपीसी क्षेत्रभ्रमण के दौरान पुलिस को सूचना मिला था कि झारखंड से शराब लेकर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आलमपुर मोर के तरफ आ रहा है उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु आलमपुर मोर के पास पहुंचे तो देखिए की नारायणपुर के तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति काफी तेजी से आ रहा है लेकिन पुलिस गाड़ी को देखकर घूम कर भागने का प्रयास किया लेकिन साथ के बल के सहयोग से पकड़ लिया गया, पकड़े व्यक्ति मोटरसाइकिल चालक से नाम पूछा तो अपना नाम प्रिंस कुमार यादव तथा मोटरसाइकिल के पीछे सीट पर बैठकर शराब का झोला पकड़े व्यक्ति ने अपना नाम नवीन कुमार बताए। जमा तलाशी नियमों का पालन करते हुए तलाशी लिया तो तीन प्लास्टिक के झोला में कुल 71 बोतल प्रत्येक 375 मिली का सभी 26.625 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। तथा मोटरसाइकिल जिसका पंजीयन संख्या बीआर 10एबी 7588 था।उपरोक्त वाद में कुल पांच गवाही अभियोजन की तरफ से कराई गई थी। अभियोजन की तरफ से सरकार के विशेष लोक अभियोजक श्री भोला कुमार मंडल ने बहस किया एवं उनके सहयोगी के रूप में अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, पिंटू कुमार सिंह एवं संजीव कुमार शर्मा एवं उपस्थित थे।