
सुनवाई में दो अभियुक्तों को 5-5 वर्ष की सजा व एक-एक लाख रुपए का जुर्माना
शुभम कुमार/भागलपुर:विशेष उत्पाद न्यायालय दो भागलपुर द्वारा दिनांक 20.03.2025 को संहौला थाना कांड संख्या 114/23 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 3618/23 में दो अभियुक्त कारगिल कुमार एवं प्रदीप यादव को बिहार मध्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के अंतर्गत दोषी पाया गया था।उक्त दोनों अभियुक्त को सजा के बिंदु पर आज सुनवाई की गई,जिसमे दोनो अभियुक्तों को 5-5 वर्ष की सजा एवं एक – एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।दिनांक 18.07.2023 सन्हौला पुलिस जखस्थान भूरिया मोर पर वाहन चेकिंग कर रहे थे, समय करीब 13:10 बजे वाहन चेकिंग के क्रम में एक ब्लू रंग के मालवाहक टेम्पु को घुमाकर भागने का प्रयास । बल के सहयोग से पकड़ लिया, पकड़ाए व्यक्ति ने अपना नाम कारगिल कुमार बताया । उक्त वाहन की तलाशी ली गई तलाशी के क्रम में मालवाहक टेम्पु के डाला से चार प्लास्टिक के डब्बा में कुल 80 लीटर देशी प्रत्येक 20 लीटर का एवं रॉयल स्टैग 750एमएल का 12 बोतल स्टर्लिंग रिजर्व 375एमएल का 11 बोतल कुल 13.125 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। प्रदीप यादव जप्त वाहन के स्वामी हैं।उपरोक्त वाद में कुल चार गवाही अभियोजन की तरफ से कराई गई थी। अभियोजन की तरफ से सरकार के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस किया एवं उनके सहयोगी के रूप में अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, पिंटू कुमार सिंह एवं संजीव कुमार शर्मा उपस्थित थे।